नई दिल्ली, 2 जनवरी (NewsNurukul.Com) : वाहन चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ कानून (Hit and Run New Law) को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में वाहन चालक सड़क दुर्घटना को लेकर बनाए गए नए कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। इस कानून के तहत वाहन चालकों के खिलाफ सजा का प्रावधान पहले की तुलना में और कठोर कर दिया गया है।
वाहन चालक क्यों कर रहे हैं इसका विरोध
हाल ही में संसद में हिट एंड रन विधेयक पास हुआ, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन गया। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आने वाले इस कानून में यह प्रावधान है कि यदि कोई वाहन चालक सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को बताए बिना घटनास्थल से फरार होता है तो उन्हें 10 साल की सजा या सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 304A (लापरवाही से मौत) के तहत आरोपी वाहन चालक के लिए केवल दो साल की सजा का प्रावधान था।
Huge Protest against BJP Government All India Driver Protest ! Farmer law now It’s Black Law immediately withdraw #TruckDriversProtest pic.twitter.com/lFzjWhEIuO
— Ashish Singh (@AshishSinghKiJi) January 2, 2024
विरोध के कारण आमजन परेशान
देशभर में बड़े पैमाने पर चल रहे विरोध प्रदर्शन का असर आम जन-जीवन पर भी पड़ रहा है। वाहनों की आवाजाही रूकने के कारण कई जरूरी सामानों का आपूर्ति ठप हो गई है। नए कानून के विरोध में अलग-अलग राज्यों में एक जनवरी से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शन कर रहे लोगों को यह डर है कि यदि भूलवश कोई हादसा हो जाए और वह वहां से नहीं भागे तो भीड़ उनकी पिटाई कर सकती है। इस दौरान भीड़ द्वारा हत्या का भी खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण प्रदर्शनकारी सरकार से इस प्रावधान को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।